Rajasthan All School Closed | Rajasthan Me School Kab Khulenge 2022 | राजस्थान के सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद :- Rajasthan All School Closed Latest News, Rajasthan All School Off, Rajasthan Me School Kab Khulenge Latest News राजस्थान सरकार ने राजस्थान में तेजी फेल रहे कोविड-19 के नए वेरिंयट ओमिक्रोन के संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद किया है। यह आदेश राजस्थान सरकार ने 9 जनवरी 2022 को जारी किया है। सरकार ने यह निर्णय इसीलिए लिया ताकि यह संक्रमण आगे ना फेले और इसे रोका जा सके। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए सभी सीमा तय की गई है, उससे अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। ओर नई गाईडलाईन जारी की गई है, जिसको डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

स्कुल बंद करने का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें – Click Here
शेक्षणिक गतिविधियों संबंधित
1. कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे घर पर रहकर ही अध्ययन करें। बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।
राज्य के समस्त नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय / कोचिंग) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा।
कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड़ वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय / समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय / कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
2. प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक / कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान / संचालक की होगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त की अनुपालना की निगरानी करवाई जायेगी एवं उल्लघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान संचालक के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
समारोह आयोजन के संबंध में
3. विवाह समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30. 01.2022 तक 50 ) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
विवाह समारोह आयोजन
3. विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in-e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।
b. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
c. सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
d. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित
उपखण्ड मजिस्ट्रेट / JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
e. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 07 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
4. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनायें गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।
समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।